पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी है. नीतीश सरकार ने वार्डों में पेयजल आपूर्ति का काम पीएचईडी विभाग को सौंप दिया है. अब तक यह जिम्मा पंचायती राज विभाग को था. वार्ड सदस्य ही नल-जल का काम देख रहे थे. इसके साथ ही जमीन निबंधन के लिए दस्तावेज लेखन पर भी नई व्यवस्था की गई है। नीतीश कैबिनेट ने आज बिहार रजिस्ट्री करण (संशोधित) नियमावली- 2023 लागू किए जाने की स्वीकृति दी है.
जमीन रजिस्ट्री को लेकर नई व्यवस्था
जमीन रजिस्ट्री को लेकर सरकार ने अब एक नई व्यवस्था की है. जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले अपने दस्तावेजों को स्टांप पेपर पर अथवा सादा A4 आकार की रोयाल एग्जीक्यूटिव बाउंड कागज पर विभाग द्वारा अनुमोदित मॉडल प्रारूप की टंकी प्रति में तैयार करेंगे.अब सरकार ने लाइसेंसी दस्तावेज लेखकों के साथ -साथ अधिवक्ता, वकील एवं मुख्तार को भी दस्तावेज लेखन की जिम्मेदारी दी है. आज कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया. जिसके तहत लाइसेंस प्राप्त दस्तावेज लेखकों के अतिरिक्त अधिवक्ता, वकील एवं मुख्तार के द्वारा दस्तावेज विभाग द्वारा अनुमोदित मॉडल प्रारूप को टंकित रूप में तैयार करेंगे. विभाग द्वारा अनुमोदित मॉडल डीड प्रारूप की टंकित प्रति पर दस्तावेजों का निबंधन स्वीकृत किए जाने से जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए दस्तावेज लेखन के लिए किसी बाहरी सहयोग की जरूरत नहीं होगी. साथ ही दस्तावेज में किसी प्रकार के हेरफेर की संभावना नहीं रहेगी.